पंजीकृत परियोजना निर्यातक ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) नीति के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सेवा विदेश मंत्रालय द्वारा समय पर और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हुए, पॉलिसी के तहत बीमा दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है।
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