अनुसूचित जाति समुदायों के पात्र लोग, जो अनुसूचित जाति निगम से आर्थिक सहायता योजनाओं (स्वरोजगार योजनाओं के तहत) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित एमपीडीओ के परामर्श से निर्धारित समय के भीतर ओबीएमएमएस पोर्टल में अपना विवरण पंजीकृत कराना चाहिए। उपरोक्त पंजीकरणों में से लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका वार्ड सभाओं द्वारा की जाएगी।
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